Raebareli Aditya Singh Murder Case में 14 दोषियों को उम्रकैद, पूर्व SP जिलाध्यक्ष RP Yadav भी शामिल

Raebareli Aditya Singh Murder Case

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Raebareli Aditya Singh Murder Case: रायबरेली के बहुचर्चित आदित्य सिंह हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय की कोर्ट नंबर-3 ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं सदर विधानसभा प्रत्याशी आरपी यादव, सपा से जुड़े व्यवसायी और सोमू ढाबा संचालक सुरेश यादव समेत 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

वहीं, साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह पेश किए थे। वर्ष 2019 में सोमू ढाबा में देर रात खाना खाने के दौरान हुए विवाद के बाद आदित्य सिंह की हत्या हुई थी। फैसला सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया। आरपी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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