DoT 9-SIM Limit Rule: एक नाम पर नहीं मिलेंगे 9 से ज्यादा कनेक्शन
DoT 9-SIM Limit Rule: केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DOT) ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक, अब कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर किसी एक ग्राहक को 9 से ज्यादा सिम कार्ड (sim card) जारी नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास पहले से ही 9 मोबाइल कनेक्शन






