DoT 9-SIM Limit Rule: केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DOT) ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक, अब कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर किसी एक ग्राहक को 9 से ज्यादा सिम कार्ड (sim card) जारी नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास पहले से ही 9 मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं, तो आपको नया सिम कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार का यह कदम फर्जीवाड़े और साइबर क्राइम को रोकने के मकसद से उठाया गया है।
24 अगस्त से लागू होंगे कड़े नियम
सरकारी सर्कुलर के अनुसार, 24 अगस्त 2026 से सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) इसके लिए जरूरी तकनीकी और संगठनात्मक बदलाव लागू करेंगे। अगर कोई ग्राहक तय सीमा से अधिक कनेक्शन लेने की कोशिश करता है, तो सिस्टम उसकी पहचान कर लेगा। ऐसे ग्राहक को तुरंत सूचित कर दिया जाएगा कि उनके नाम पर पहले से अनुमत अधिकतम कनेक्शन मौजूद हैं, इसलिए नया सिम जारी नहीं किया जा सकता।
कस्टमर फॉर्म में देनी होगी पूरी जानकारी
नए दिशा-निर्देशों के तहत अब ग्राहकों को ‘कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म’ (सीएएफ) भरते समय साफ-साफ बताना होगा कि उनके पास अलग-अलग कंपनियों के कुल कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने ‘डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ (DIP) नाम का एक विशेष सिस्टम तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म पर उन सभी ग्राहकों का डेटा उपलब्ध रहेगा जिन्होंने 9 सिम की सीमा पूरी कर ली है। ऑपरेटर इसी डेटाबेस से मिलान करके फर्जी या अतिरिक्त सिम जारी होने से रोकेंगे।
नियम न मानने पर तुरंत सस्पेंड होगा कनेक्शन
अगर कोई ग्राहक तय नियम को दरकिनार कर किसी तरह 9 से ज्यादा सिम एक्टिवेट करवा लेता है, तो उस कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह सस्पेंशन तब तक बना रहेगा जब तक कि अतिरिक्त सिम से जुड़ा मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता। आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नाम दर्ज फर्जी सिम समय रहते बंद करवा लें।







