Government sugar stock limit: त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही सरकार ने बाजार में चीनी की किल्लत और मुनाफाखोरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय ने थोक खरीदारों के लिए चीनी के स्टॉक पर सख्त पाबंदी लगा दी है। अब बड़े व्यापारी और कंपनियां जरूरत से ज्यादा चीनी जमा करके नहीं रख सकेंगे।
किन पर लागू होगी नई स्टॉक सीमा
सरकार के नए आदेश के अनुसार, जो इकाइयां हर महीने 10 मीट्रिक टन या उससे अधिक चीनी का इस्तेमाल करती हैं, उन पर यह नियम लागू होगा। इनमें बड़े हलवाई, मिठाई विक्रेता, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स शामिल हैं। ये सभी थोक उपभोक्ता 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक केवल 15 दिन की जरूरत का ही स्टॉक रख पाएंगे।
GST return से रखी जाएगी नजर
चीनी मिलों द्वारा इन थोक खरीदारों को बेची जाने वाली चीनी पर सरकार कड़ी नजर रखेगी। खपत और बिक्री का सही आंकड़ा जुटाने के लिए विक्रेताओं और खरीदारों के जीएसटी रिटर्न और एचएसएन कोड का सहारा लिया जाएगा। हालांकि, केंद्र या राज्य सरकार की संस्थाओं और स्थानीय निकायों को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है।
त्योहारी सीजन में राहत देने की कोशिश
आगामी त्योहारी सीजन में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और बाजार में कृत्रिम कमी को रोकने के लिए यह सीमा तय की गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस सीमित अवधि के कदम से आपूर्ति व्यवस्था संतुलित रहेगी और आम लोगों को सही कीमत पर चीनी मिलती रहेगी।
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