New Cough Syrup Rules India: घर में किसी को खांसी हो, तो हम अक्सर खुद ही मेडिकल स्टोर जाकर Cough Syrup ले आते हैं। लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। केंद्र सरकार ने आम जनता, खासकर बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इसके नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं ताकि दवाओं का गलत इस्तेमाल रोका जा सके।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
दरअसल, मार्केट में खांसी की दवाओं की अनियंत्रित बिक्री और उनके दुरुपयोग के मामले लगातार बढ़ रहे थे। ग्रामीण इलाकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं थीं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह कदम उठाया है, ताकि दवाओं की क्वालिटी और उनके सही इस्तेमाल पर नजर रखी जा सके।
क्या हैं नए बदलाव?
सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत अब Cough Syrup की खुलेआम बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नए नियमों के मुताबिक:
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नियम की अनुसूची ‘क’ से ‘सिरप’ शब्द को हटा दिया गया है।
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छोटे गांवों में बिना लाइसेंस के कफ सिरप बेचने की छूट अब खत्म हो गई है।
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अब सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसी ही इसे बेच सकेंगी।

इन बदलावों के बाद अब आम दुकानदारों के लिए कफ सिरप बेचना और ग्राहकों के लिए बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप खरीदना असंभव हो गया है।
यह नया नियम दिसंबर 2025 में अधिसूचित हुआ था और अब पूरे देश में लागू है। सरकार ने साफ किया है कि नियमों को न मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षित दवा वितरण के लिए बेहद जरूरी है।
