Delhi-NCR में 1 अक्टूबर से लागू होगा ‘No PUC, No fuel’ नियम, बिना valid PUC के नहीं मिलेगा Petrol-Diesel

Delhi-NCR, No PUC, No fuel

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Delhi-NCR में वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए NGT (National Green Tribunal), 1 अक्टूबर से ‘नो PUC, नो फ्यूल’ अभियान शुरू करने जा रही है। यूपी के NCR जिलों गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर में इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी खाद्य एवं रसद विभाग को दी गई है।

बुलंदशहर (Bulandshahr) में 196 पेट्रोल पंप और 27 CNG पंप हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह के मुताबिक, वैध PUC (Pollution Under Control) के बिना वाहनों को पेट्रोल-डीजल और गैस नहीं दी जाएगी। पंपों पर जागरूकता के लिए बैनर और बोर्ड लगाए गए हैं। सेल्समैन वाहन की नंबर प्लेट की फोटो लेकर NIC ऐप से PUC की वैधता जांच रहे हैं। संबंधित तस्वीरें NGT पोर्टल और विभागीय व्हाट्सऐप ग्रुप पर अपलोड की जा रही हैं। नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई हो सकती है।

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