Noida-Greater Noida में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। तय सीमा से अधिक फीस बढ़ाने और शुल्क विनियमन अधिनियम के उल्लंघन पर 7 निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
हर साल नए सत्र के साथ अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता होती है। बच्चों की बढ़ती स्कूल फीस और जब स्कूल नियमों से ज्यादा फीस वसूलने लगें तो सबसे ज्यदा बोझ पड़ता है आम परिवार की जेब पर अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसे ही स्कूलों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। दरअसल, तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाने वाले 7 निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।प्रशासन का कहना है कि नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फीस बढ़ोतरी पर 7 स्कूलों पर कार्रवाई
Gautam Buddha Nagar जिला शुल्क नियामक समिति की बड़ी कार्रवाई। मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में शुल्क विनियमन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस की समीक्षा की गई। जांच में सामने आया कि) 6 स्कूलों ने तय सीमा 7.23 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई जबकि एक स्कूल ने कंपोजिट फीस के अलावा अलग से एनुअल चार्ज भी वसूला । समिति ने बताया कि नियमों का पालन कराने के लिए पहले 45 नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद 7 स्कूलों ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 का उल्लंघन किया।
अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से स्कूल हैं, जिन पर फीस वृद्धि के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में प्रशासन ने कार्रवाई की है…
जिला प्रशासन का साफ संदेश है कि फीस बढ़ोतरी अब स्कूलों की मनमर्जी से नहीं होगी, बल्कि तय नियमों के तहत ही होगी अगर कोई स्कूल निर्धारित सीमा से ज्यादा फीस वसूलता है या शुल्क विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
यह भी पढ़ें: RBI MPC Meeting 2026: रेपो रेट 5.25% पर बरकरार, जानिए SDF और MSF Rates का पूरा update। DD News Uttar Pradesh







