मदरसों के लिए नया नियम: बंगाल में अब ‘Vande Mataram’ गाकर शुरू होंगी कक्षाएं, जानिए किन-किन संस्थानों पर लागू होगा आदेश

Vande Mataram

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पश्चिम बंगाल से शिक्षा और समाज से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में 'Vande Mataram' गाना जरूरी कर दिया है। मदरसा शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार के इस कदम को राज्य में एक बड़े प्रशासनिक और नीतिगत बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस नए आदेश में क्या बातें कही गई हैं और यह किन-किन संस्थानों पर लागू होने जा रहा है।

19 मई को जारी हुआ आधिकारिक आदेश

मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से यह अहम आदेश 19 मई 2026 को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि पहले से चले आ रहे सभी पुराने निर्देशों, नियमों और प्रथाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। अब नए नियम के मुताबिक, मदरसों में रोज कक्षाएं (क्लासेज) शुरू होने से ठीक पहले होने वाली सुबह की प्रार्थना (प्रेयर) में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ का गाया जाना पूरी तरह अनिवार्य होगा।

इन मदरसों पर लागू होगा नया नियम

सरकार का यह नया नियम किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के मदरसों पर समान रूप से लागू होने जा रहा है। आदेश के मुताबिक, यह नियम पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी मॉडल मदरसों (इंग्लिश मीडियम), सरकार से मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त मदरसों, अप्रूव्ड एमएसके (MSK), अप्रूव्ड एसएसके (SSK) के साथ-साथ मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त मदरसों पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगा। मदरसा शिक्षा निदेशक ने इस आदेश की कॉपियां राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DM), जिला शिक्षा अधिकारियों और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन को भेज दी हैं ताकि इसे तुरंत जमीन पर लागू कराया जा सके।

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राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ के बराबर का दर्जा

इस फैसले के पीछे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय गीत ‘Vande Mataram’ को राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ के बराबर का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इस नए कानूनी बदलाव के बाद अब ‘Vande Mataram’ के अपमान या उसमें बाधा डालने को एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा, जिसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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