Bihar के मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ Khan sir पिछले कुछ दिनों से काफी मुश्किलों में घिरे हुए थे। Patna के एक कोचिंग सेंटर में हुई गोलीबारी के मामले में उनका नाम आने के बाद से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन अब उनके और उनके चाहने वालों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। पटना कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए खान सर को फौरी राहत दे दी है।
इस फैसले के बाद Khan sir को पुलिस की कार्रवाई से बचने का मौका मिल गया है। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, यह पूरा विवाद क्या है और अब आगे क्या होने वाला है।
Khan sir की गिरफ्तारी पर रोक
पटना की जिला अदालत ने कोचिंग फायरिंग मामले में सुनवाई करते हुए Khan sir की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि फिलहाल खान सर के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक या कठोर कार्रवाई न की जाए। कोर्ट के इस आदेश का सीधा सा मतलब यह है कि पुलिस अब खान सर को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।
हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह रोक अभी स्थाई नहीं है, बल्कि एक अंतरिम राहत (Interim Relief) है। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। इस आदेश से Khan sir को कानूनी प्रक्रिया के बीच अपने पक्ष को और मजबूती से रखने का समय मिल गया है।
Khan sir अग्रिम जमानत याचिका
गिरफ्तारी के डर से पिछले कुछ दिनों से खान सर सामने नहीं आ रहे थे और पुलिस की पहुंच से दूर थे। इसी बीच उनके वकीलों ने कोर्ट में Khan sir अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पारंपरिक कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए पुलिस से इस पूरे मामले की ‘केस डायरी’ पेश करने को कहा है।
इसके साथ ही अदालत ने पुलिस से Khan sir का आपराधिक इतिहास (Criminal History) भी मांगा है। किसी भी मामले में जमानत देने से पहले अदालत यह देखना चाहती है कि आरोपी का पुराना रिकॉर्ड कैसा रहा है। हालांकि उन्हें अभी पूरी तरह से रेगुलर बेल या अग्रिम जमानत नहीं मिली है, लेकिन जब तक पुलिस रिपोर्ट सौंपती है, तब तक के लिए उन्हें सुरक्षा जरूर मिल गई है।
पटना कोचिंग फायरिंग केस
अब बात करते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। यह मामला 2 जून की रात का है, जब पटना में स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था। इस पटना कोचिंग फायरिंग केस में आरोप है कि हमले के दौरान खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों (गार्ड्स) ने बचाव में हवाई फायरिंग की थी।
इस हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में खान सर को भी सह-आरोपी बनाते हुए उन पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हमले के पीछे ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद सर का नाम भी सामने आया था, जो फिलहाल जेल में बंद हैं।
यह भी पढ़ें: UP में Project Ganga: अब गांवों तक पहुंचेगा High-speed इंटरनेट, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए मौके
खान सर न्यूज़ अपडेट
ताजा खान सर न्यूज़ अपडेट के अनुसार, अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 30 जून को तय की गई है। तब तक के लिए खान सर पुलिस की पकड़ से पूरी तरह सुरक्षित हैं। इससे पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो खान सर को पुलिस के सामने या सीधे कोर्ट में सरेंडर करना पड़ सकता है क्योंकि पुलिस की टीमें उनकी तलाश में कोचिंग सेंटर पर भी छापेमारी कर चुकी थीं।
अब 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई बेहद अहम होगी, क्योंकि उस दिन पुलिस कोर्ट के सामने केस डायरी और खान सर का रिकॉर्ड पेश करेगी, जिसके आधार पर कोर्ट तय करेगा कि उन्हें स्थाई अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं।
Patna कोर्ट का यह फैसला खान सर के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। कानून की नजर में अभी जांच जारी है और पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी टल जाने से खान सर और उनकी कोचिंग से जुड़े हजारों छात्रों ने राहत की सांस ली है। अब सभी की नजरें 30 जून को होने वाली अगली अदालती कार्यवाही पर टिकी हैं।
