IT Rules 2021 OTT Platforms: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जाने वाली सामग्री को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने कहा है कि देश में काम कर रहे सभी ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 का पालन करना अनिवार्य है।
राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बताया कि किसी भी प्लेटफॉर्म को कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नियमों का पालन और जिम्मेदारियां
आईटी नियम, 2021 के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं:
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भाग-III (ओटीटी प्लेटफॉर्म): इसके तहत स्ट्रीमिंग ऐप्स (Online Curated Content) को ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण न करने का निर्देश है, जो देश के मौजूदा कानूनों के तहत प्रतिबंधित हो।
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भाग-II (सोशल मीडिया): इसके अंतर्गत प्लेटफॉर्म्स को ‘ड्यू डिलिजेंस’ (Due Diligence) का पालन करना होगा, ताकि यूजर्स कोई भी गैर-कानूनी या भ्रामक सामग्री अपलोड या साझा न कर सकें।
सरकार का मुख्य उद्देश्य डिजिटल स्पेस में जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना और आपत्तिजनक या अवैध कंटेंट के फैलाव पर लगाम लगाना है।
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