पुलिस के अनुसार यह संपत्ति संगठित अपराध से अर्जित धन से अंगद राय ने अपनी पत्नी सरिता राय के नाम पर खरीदी थी। जिलाधिकारी गाजीपुर ने पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्की का आदेश जारी किया था।
इसके अनुपालन में 3 अगस्त 2026 को संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि अंगद राय का गैंग आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने और आर्थिक लाभ हासिल करने में सक्रिय रहा है।
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