BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

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केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। BSF कांस्टेबल भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी गई है। गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना से युवाओं को सुरक्षित करियर का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार ने BSF कॉन्स्टेबल भर्ती के नियमों में किया संशोधन अब BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण मिलेगा और पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 साल की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।

गृह मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिफिकेशन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है, यह नोटिफिकेशन भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, नई व्यवस्था के तहत BSF में जाने वाले पूर्व अग्निवीरों को अब 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा आयु सीमा में 5 साल की अतिरिक्त छूट भी दी गई है।

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केंद्र सरकार ने बीएसएफ कॉन्स्टेबल भर्ती में और क्या-क्या बदलाव किए हैं आइए जानते हैं…

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब BSF में कॉन्स्टेबल लेवल की डायरेक्ट भर्ती की 50 प्रतिशत सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया में हर साल आधी सीटें केवल अनुभवी पूर्व अग्निवीरों को दी जाएंगी। पहले यह आरक्षण केवल 10 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण रहेगा, और 3 प्रतिशत तक पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के समायोजन के लिए रखे गए हैं। आयु सीमा के तहत, कांस्टेबल (GD) पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना संबंधित SSC या नोडल फोर्स की अधिसूचना के अनुसार की जाएगी। हालांकि, पूर्व अग्निवीरों को आयु में विशेष छूट दी गई है; पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 वर्ष और अन्य पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष तक की आयु छूट मिलेगी। विशेष रूप से, पहले से प्रशिक्षित और अनुशासित पूर्व अग्निवीरों को कोई फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। उन्हें पूरी तरह से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से छूट दी गई है। इससे पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया और अधिक सुलभ हो जाएगी।

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यह फैसला उन युवाओं को एक स्थायी और सुरक्षित करियर देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है जो बतौर अग्निवीर चार साल सेवा दे चुके हैं। इससे न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे, बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को पहले से ट्रेंड, अनुशासित और एक्सपीरियंस्ड नौजवान मिल सकेंगे। केंद्र सरकार का यह फैसला अग्निपथ योजना को और मजबूत और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।

यह भी पढ़ें : राष्ट्रपति ने VB-G RAM G बिल को मंजूरी दी, 125 दिन रोजगार का नया कानून बन गया

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