Brij Bhushan Sharan Singh को कोर्ट से बड़ी राहत, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी

Brij Bhushan Sharan Singh

Share This Article

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। 

अदालत का फैसला और सुनवाई का आधार   

अदालत ने 10 मई 2024 को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए थे, जिसके बाद मामले का नियमित ट्रायल शुरू हुआ। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष (प्रॉसीक्यूशन) की ओर से पेश किए गए सबूत आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास पाए गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी करने का आदेश सुनाया। 

फैसले के बाद पूर्व सांसद की प्रतिक्रिया  

कोर्ट के आदेश के बाद अपनी प्रतिक्रिया में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि शुरुआत से उनका जो पक्ष था, वही सच साबित हुआ है। उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। वहीं उनके कानूनी वकील ने बताया कि वे कोर्ट के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके अध्ययन के बाद आगे की कानूनी प्रक्रियाओं पर विस्तार से बात की जाएगी।

यह भी पढ़ें: Barabanki: सोमवार पर Lodheshwar Dham में जनसैलाब… हर-हर महादेव से गूंजा धाम

यह भी पढ़ें: Gorakhpur में Kanwar Yatra पर रेलवे अलर्ट… 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शुरू | DD News UP

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Live Channel

Advertisement

[wonderplugin_slider id=1]

Live Poll

[democracy id="2"]

Also Read This