Amroha Case: अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय दलित बालिका से दुष्कर्म के मामले में स्थानीय न्यायालय ने दोषी फरमान (farmaan) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 8 जून 2026 की है, जब पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और महज कुछ घंटों के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी को दोषी ठहराने में आठ गवाहों के बयान महत्वपूर्ण रहे। इनमें बच्ची, उसके माता-पिता, डॉक्टर और विवेचक शामिल थे। इसके अलावा एफएसएल रिपोर्ट को भी अहम साक्ष्य माना गया। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मात्र 3 दिन में न्यायालय प्रेषित कर दिया गया तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत 03 महीने 14 दिन के परीक्षण में न्यायालय ने यह सजा सुनाई है।


