
सावधान बैंक! अब ग्राहकों को ‘चूना’ लगाया तो जेब होगी ढीली; जुलाई से लागू होगा RBI का सख्त नियम, पूरा पैसा और हर्जाना भी देना होगा
नई दिल्ली: अगर आप भी बैंक जाते हैं और वहां के कर्मचारी आपको बातों में उलझाकर लोन के साथ इंश्योरेंस या फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम पर म्युचुअल फंड जैसे थर्ड पार्टी उत्पाद थमा देते हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। बैंकों द्वारा ग्राहकों को गुमराह कर वित्तीय उत्पाद बेचने यानी








