Allahabad High Court News: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कोडीन कफ सीरप (Codeine cough syrup) मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ ने मामले से जुड़ी जमानत अर्जियों पर सुनवाई के बाद 77 आरोपियों को नियमित जमानत दी, जबकि मुख्य आरोपियों समेत 14 की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
इनमें भोला प्रसाद, विभोर राणा और अंकुश सिंह शामिल हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चिकित्सीय उपयोग के बजाय नशे और तस्करी के उद्देश्य से कफ सीरप की बिक्री NDPS act के तहत गंभीर अपराध है। बचाव पक्ष ने सीरप में कोडीन (codeine) की मात्रा निर्धारित मानक से कम होने का तर्क दिया था, लेकिन कोर्ट ने नशीले पदार्थ के रूप में इसके डायवर्जन के प्रथमदृष्टया साक्ष्यों के आधार पर गंभीर मामलों में राहत देने से इनकार कर दिया।
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