UP Employees Bonus 2026 : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने त्योहारों के सीजन में राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। सरकार ने प्रदेश के लगभग 14 लाख अराजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) के भुगतान का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद वित्त विभाग और मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा इस संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया गया है।
यूपी राज्य कर्मचारी बोनस 2026
शासनादेश के अनुसार, इस बोनस योजना का लाभ राज्य सरकार के पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों को भी मिलेगा। बोनस का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 (पुराने वेतनमान में ग्रेड-पे 4,800 रुपये) तक के पदों पर कार्यरत होना अनिवार्य है। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2026 तक कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, वे ही इसके पात्र होंगे।
अधिकतम 6,908 रुपये मिलेगा बोनस, 75% जाएगा PF में
बोनस की गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। इसके आधार पर 30 दिन की गणना करने पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये तक का बोनस मिलेगा।
भुगतान की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने साफ किया है कि बोनस राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी के भविष्य निधि (जीपीएफ/पीएफ) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मियों का पीएफ खाता नहीं है, उनकी 75 फीसदी राशि एनएससी (NSC) या पीपीएफ (PPF) में जमा होगी। हालांकि, 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरी राशि नकद मिलेगी।
दैनिक वेतनभोगियों के लिए भी विशेष प्रावधान
योगी सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इस बोनस के दायरे में रखा है। ऐसे दैनिक वेतनभोगी जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक लगातार 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और 6 दिवसीय कार्य सप्ताह में कम से कम 240 दिन (या 5 दिवसीय कार्य सप्ताह में 206 दिन) काम किया है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। दैनिक वेतनभोगियों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा 1,184 रुपये तय की गई है।
गौरतलब है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ वर्ष 2025-26 के दौरान कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है या आपराधिक मामला लंबित/दंडित है, उन्हें दोषमुक्त होने तक बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा।
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