UP Cabinet Meeting : यूपी में गाय खरीदने पर 50% सब्सिडी, पशु बीमा प्रीमियम का 85% खर्च उठाएगी सरकार

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UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पशुपालन को बढ़ावा देने, कंपनियों के विलय और डी-मर्जर के पंजीकरण, नावों के रजिस्ट्रेशन और मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। इन फैसलों का असर किसानों, पशुपालकों, कारोबारियों और जल परिवहन से जुड़े लोगों पर पड़ सकता है। बैठक के बाद मंत्रियों ने अलग-अलग प्रस्तावों की जानकारी दी।

योगी कैबिनेट बैठक में पशुपालन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है, लेकिन पशुओं की कम उत्पादकता और बाजार से जुड़ी समस्याएं अब भी चुनौती हैं। सरकार का जोर पशुपालन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है। सरकार की योजना के तहत गाय खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा पशुओं के बीमा प्रीमियम का 85 फीसदी हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि किसान को 15 फीसदी राशि देनी होगी। इससे पशुपालकों को पशुओं के बीमा में आर्थिक मदद मिलेगी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्टेट लाइवस्टॉक मिशन के जरिए दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की नस्ल सुधारने और पशुपालकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान के जरिए नस्ल सुधार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100 चूजे मुफ्त देने की योजना का भी जिक्र किया गया। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कंपनियों के विलय यानी मर्जर और डी-मर्जर से जुड़े प्रस्ताव की जानकारी दी। इसके तहत पंजीयन विभाग में ऐसी कंपनियों के पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी के शेयर मूल्य पर 0.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देना होगा। अभी तक इस तरह का पंजीकरण कंपनी सेक्रेटरी के स्तर पर होता था। मंत्री के मुताबिक, स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण विलय या डी-मर्जर के दौरान कंपनी की पूरी वैल्यू पर टैक्स लगने की स्थिति बन सकती थी। इस प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कराने के बाद भारत सरकार को भेजा जाएगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को भी मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार, इसके तहत प्रदेश में नावों, स्टीमर और दूसरे जलयानों के संचालन और पंजीकरण के नियम तय किए जाएंगे।

नावों को यांत्रिक और गैर-यांत्रिक श्रेणियों में बांटकर उनका पंजीकरण किया जाएगा। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित होगा। गैर-यांत्रिक नाव के पंजीकरण के लिए 50 रुपये शुल्क तय किया गया है। नियमावली में यात्रियों और नाविकों का बीमा कराने का प्रावधान भी शामिल है। योगी सरकार मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराएगी। इस फैसले का उद्देश्य सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए जरूरी भूमि उपलब्ध कराना है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

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