UP Food Safety Update: उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य में 15 अक्टूबर 2026 से बिकने वाली प्रदर्शित एवं भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ (use by date) यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था खासतौर पर खुली बिकने वाली मिठाइयों को लेकर महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अब तक उपयोग की अंतिम तिथि प्रतर्शित करने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था।
खुली मिठाईयों पर लागू होगा ‘Use by date’ का नियम
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, मिठाईयों की प्रकृति और प्रकार के आधार पर उसकी उपयोग अवधि अलग-अलग होती है। विभन्न प्रकार की मिठाइयों की अवधि 1 दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है जिस कारण समय के साथ उसके स्वाद, ताजगी और गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मिठाई खरीदते समय उसके उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
प्रावधान के बाद उपभोगक्ता जागरूक निर्णय ले सकेंगे
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और मानव जीवन एवं स्वास्थ्य के उचित स्तर के संरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसके तहत खाद्य सुरक्षा मानकों और अन्य निर्धारित प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ पारदर्शिता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में मिठाई की अवधि को लेकर नई नियम व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे उपभोक्ता खाद्य पदार्थ की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर अधिक जागरूक निर्णय ले सकेंगे।
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