Khan Sir : कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर को राहत नहीं, कोर्ट ने अगली तारीख 30 जून तय की

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Khan Sir : बिहार की राजधानी पटना और शिक्षा जगत से जुड़ी एक बहुत बड़ी कानूनी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले के तहत चल रहे इस केस में कदमकुआं थाना पुलिस ने आखिरकार अदालत के सामने अपडेटेड केस डायरी पेश कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने इस नई केस डायरी का अच्छी तरह अध्ययन करने के लिए दोनों पक्षों को थोड़ा और समय दिया है, जिसकी वजह से मामले की अगली सुनवाई अब 30 जून को तय की गई है। इस बात की पूरी जानकारी खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने मीडिया को दी है।

कोचिंग विवाद और फायरिंग मामला

आइए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं और बताते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है। यह मामला जून की शुरुआत में हुई एक हिंसक झड़प और गोलीबारी की घटना से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि खान सर के कोचिंग संस्थान में बदमाशों के एक बड़े समूह ने अचानक आकर कथित तौर पर जमकर तोड़फोड़ की थी। इस हंगामे के दौरान स्थिति को संभालने के लिए खान सर के सुरक्षा गार्डों (बॉडीगार्ड्स) पर गोली चलाने का आरोप लगा था। इस मामले के बाद पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खान सर के खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी बेहद गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। एफआईआर (FIR) में नाम शामिल होने के बाद खान सर ने कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 9 जून को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

पटना सिविल कोर्ट

शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो जांच अधिकारी ने अदालत के आदेशानुसार पूरी और अपडेटेड केस डायरी बेंच के सामने रखी। आपको बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस की पुरानी डायरी को अधूरा माना था और पूरी रिपोर्ट तलब की थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक (सरकारी वकील) ने खान सर की अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया और दलील दी कि मामला गंभीर है। दूसरी तरफ, खान सर के सीनियर वकील अरविंद कुमार मौआर ने अदालत में मजबूती से पक्ष रखते हुए कहा कि इस पूरी घटना से खान सर का कोई सीधा या आपराधिक लेना-देना नहीं है। उन्हें इस विवाद में केवल गलत नीयत से घसीटा जा रहा है। खान सर के वकीलों का यह भी कहना था कि इस केस में लगातार समय बढ़ाया जा रहा है, इसलिए अदालत को आज ही इस पर अंतिम बहस सुन लेनी चाहिए। लेकिन अभियोजन पक्ष के विरोध और डायरी के अध्ययन की जरूरत को देखते हुए कोर्ट ने आंशिक दलीलें सुनीं और विस्तृत बहस के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर कर दी।

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खान सर की अग्रिम जमानत

इस समय खान सर की अग्रिम जमानत का मामला जितना गरमाया हुआ है, उतना ही उनके सुरक्षाकर्मियों पर भी कानून का शिकंजा कसा है। घटना के बाद से ही खान सर के दोनों पर्सनल बॉडीगार्ड पुलिस हिरासत में हैं और जेल की हवा खा रहे हैं। राहत पाने के लिए इन दोनों बॉडीगार्ड्स की तरफ से भी अदालत में नियमित जमानत (Regular Bail) की अर्जी लगाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि पटना सिविल कोर्ट अब इन गार्ड्स की जमानत याचिका पर भी उसी दिन, यानी 30 जून को ही सुनवाई करेगा। ऐसे में 30 जून का दिन खान सर और उनकी पूरी टीम के लिए कानूनी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसी दिन तय होगा कि खान सर को जेल जाने से राहत मिलती है या नहीं।

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