Ghaziabad News : दीपावली का त्योहार 8 नवंबर को मनाया जाएगा। त्योहार को लेकर बाजारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं, पटाखों की बिक्री और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस-प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। गाजियाबाद में इस बार ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए तीनों जोन में कुल 11 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर 5 से 7 नवंबर तक अस्थायी दुकानें लगाई जाएंगी। प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक, इन दुकानों पर केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग की एनओसी और सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम भी करने होंगे।
इन 11 जगहों पर लगेंगी दुकानें
गाजियाबाद जिले के नगर, ट्रांस हिंडन और देहात जोन में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान तय किए गए हैं।
नगर क्षेत्र:
- घंटाघर
- कविनगर और विजयनगर
- सेक्टर-9 रामलीला मैदान
ट्रांस हिंडन क्षेत्र:
- इंदिरापुरम
- साहिबाबाद
- टीला मोड़
देहात क्षेत्र:
- गढ़ी कटैया
- लोनी इंटर कॉलेज
- केएन मोदी मैदान
- महर्षि इंटर कॉलेज
- मुरादनगर चुंगी नंबर-3
इन स्थानों पर 5, 6 और 7 नवंबर को अस्थायी दुकानें लगेंगी। यहां निर्धारित नियमों के तहत ग्रीन पटाखों की बिक्री की जाएगी।
ग्रीन पटाखों के लाइसेंस का आवंटन होगा पारदर्शी
एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आबादी से दूर और अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था वाले स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री कराई जाएगी। अस्थायी दुकानों के लाइसेंस का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ग्रीन पटाखे खरीदें और तय नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई
दीपावली से पहले अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने सिविल लाइंस इलाके में 18 क्विंटल से अधिक पटाखे बरामद किए हैं। वहीं, कोतवाली नगर पुलिस ने भी अवैध पटाखों के मामले में गिरफ्तारी की है। पुलिस-प्रशासन की ओर से पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों और सुरक्षा नियमों का पालन कराने पर जोर दिया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए तय की समय-सीमा
दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर की अनुमति दी है। आदेश के मुताबिक, सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति होगी, जिन्हें CSIR-NEERI और PESO से जरूरी मंजूरी मिली है। ऐसे में गाजियाबाद में भी पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
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