ECI Clarification on SIR: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सहित आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से और तीनों सदस्यों की मंजूरी से लिए गए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने मीडिया रिपोर्टों में किए गए उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें आंतरिक असहमति की बात कही गई थी आयोग के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) की सहमति व हस्ताक्षर से ही सभी फैसले लिए गए हैं।
यह स्पष्टीकरण द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीनों में 14 बार अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय होना और अंतिम निर्णय पर असहमति होना अलग बातें हैं, और अंतिम आदेश हमेशा नियमों व बहुमत/सर्वसम्मति के आधार पर मान्य होते हैं।



