उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर, सोमवार से electricity bill के बकायेदारों के लिए विद्युत बिल राहत योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत बकाया राशि पर 100 प्रतिशत ब्याजमाफी दी जाएगी और कुल बकाया राशि में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। शनिवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शक्ति भवन में योजना के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, नियमित मॉनिटरिंग और निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इसे अब तक की सबसे उदार और समावेशी विद्युत बिल राहत योजना करार दिया।
योजना का लाभ कौन ले सकता है
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दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता
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एक किलोवाट तक के छोटे दुकानदार उपभोक्ता
योजना की मुख्य विशेषताएँ
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बकाया राशि का भुगतान आसान किस्तों में किया जा सकेगा।
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औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी प्रदान की जाएगी।
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बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत दी जाएगी।
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योजना की अवधि
- यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।
इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार बकायेदारों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ बिजली की नियमित वसूली और उपभोक्ताओं की सुविधा सुनिश्चित कर रही है।







