
नौकरी पेशा वाली पत्नी, पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है: high court maintenance judgment
प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण–पोषण (high court maintenance judgment) से जुड़े एक अहम और दूरगामी प्रभाव वाले मामले में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि कोई महिला नियमित रूप से आय अर्जित कर रही है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, तो वह पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है।







