Lucknow School Holiday : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एमएलसी चुनाव को लेकर जरूरी अपडेट सामने आया है। विधान परिषद चुनाव के मतदान के चलते नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अगर आपका बच्चा भी लखनऊ के किसी स्कूल में पढ़ता है, तो छुट्टी और मतदान से जुड़ी ये जरूरी बातें जान लें।
स्कूलों में छुट्टी को लेकर क्या है आदेश?
लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान निर्धारित है। इसी को देखते हुए शहर के स्कूलों में विशेष अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश नर्सरी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों पर लागू है। इसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड के स्कूल शामिल हैं। सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी आदेश का पालन करना होगा।
बीएसए विपिन कुमार और डीआईओएस देवेंद्र कुमार पांडेय ने अधिकारियों को छुट्टी के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। अभिभावकों को सलाह है कि स्कूल से जुड़ी किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए संबंधित स्कूल का नोटिस भी देख लें।
चुनाव के लिए कितने मतदान केंद्र बनाए गए?
लखनऊ में एमएलसी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान के लिए कुल 121 मतदान केंद्र और 259 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूरे क्षेत्र को नौ जोन और 45 सेक्टर में बांटा गया है। मतदान कराने के लिए 1,030 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
इसके अलावा, मतदान दलों और चुनाव सामग्री को लाने-ले जाने के लिए 134 वाहनों की व्यवस्था की गई है। इनमें 72 भारी और 62 हल्के वाहन शामिल हैं। प्रशासन की कोशिश है कि मतदान से लेकर चुनाव सामग्री को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने तक पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित बनी रहे। लखनऊ के दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,16,491 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। छह अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 96,070 मतदाता हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 20,421 मतदाता शामिल हैं। बूथों की बात करें तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 138 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 121 बूथ बनाए गए हैं। मतदाता अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाल सकेंगे।
मतदान केंद्रों पर इन नियमों का रखें ध्यान
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। इस क्षेत्र में पोस्टर-बैनर, झंडे, लाउडस्पीकर और प्रचार सामग्री के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। अनधिकृत वाहनों के प्रवेश और भीड़ जुटाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्र के अंदर केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए मतदाता भी चुनाव से जुड़े नियमों का पालन करें और मतदान केंद्र पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं।
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