Driving Licence new rules: केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट जारी कर प्रस्तावित किए बड़े बदलाव

Driving Licence Rules

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Driving Licence new rules: अगर आप अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं या पुराने लाइसेंस में नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलवाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण संशोधनों का एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। हालांकि, ध्यान रहे कि इन सभी नियमों को लागू करने के लिए अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।     

Driving Licence draft: जानिए आम लोगों को क्या-क्या राहत देने का है प्रस्ताव

सरकार की ओर से पेश किए गए इस नए प्रस्ताव में आम जनता की सहूलियत को प्राथमिकता दी गई है। ड्राफ्ट के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारियों को अपडेट कराने पर ली जाने वाली फीस को पूरी तरह खत्म करने का सुझाव दिया गया है। 

इसके अलावा, काम को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए भी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। अगर आपने किसी बदलाव के लिए आवेदन किया है, तो उस पर 15 दिनों के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि 30 दिनों तक पते में बदलाव का आवेदन लंबित रहता है, तो उसे स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सारथी पोर्टल और फॉर्म 2A में भी जरूरी सुधार किए जाने का प्रस्ताव है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: टेस्ट के नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी

एक तरफ जहां कागजी प्रक्रिया और बदलावों को आसान बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस टेस्ट के मानकों को कड़ा करने की तैयारी है।

  • पासिंग मार्क्स में बढ़ोतरी: लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के पासिंग मार्क्स को 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है।

  • सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल: चालकों की समझ बढ़ाने के लिए सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल को कम से कम 30 मिनट का अनिवार्य किया जाएगा।

  • डॉक्यूमेंट्स व फोटो नियम: पते के प्रमाण के तौर पर अब आधार, पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड, वोटर आईडी और बिजली या गैस बिल को मान्यता दी जाएगी। साथ ही फोटो का साइज 1 MB तक और चेहरे का हिस्सा 70% फ्रेम में दिखना जरूरी होगा।

मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर 21 नवंबर तक आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। आप अपनी राय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पते पर या comments-morth@gov.in पर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं।

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