भारत में चार नए लेबर कोड लागू: 29 पुराने श्रम कानून खत्म, श्रम व्यवस्था में बड़ा बदलाव

Labour Codes

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देश में चार नए Labour Codes लागू, 29 पुराने श्रम कानून हुए खत्म

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देशभर में चार नए Labour Codes तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए। इन कोड्स के लागू होते ही 29 पुराने श्रम कानून समाप्त हो गए और उनकी जगह एक एकीकृत, सरल और आधुनिक श्रम ढांचा लागू हो गया है।

कौन-कौन से चार Labour Codes लागू हुए ?

नए लेबर स्ट्रक्चर के तहत ये चार कोड प्रभावी हो गए हैं:

  1. वेज कोड, 2019 (वेतन संहिता)

  2. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 (औद्योगिक संबंध संहिता)

  3. सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 (सामाजिक सुरक्षा संहिता)

  4. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020
    (व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता)

“ऐतिहासिक कदम”—श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया

श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार, सभी चार लेबर कोड अधिसूचित कर दिए गए हैं और अब ये पूरे देश में लागू हो चुके हैं।
मंत्रालय के बयान में कहा गया:

  • नए कोड श्रम जगत को आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएंगे

  • श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा

  • उद्योगों के लिए एक लचीला और मजबूत वातावरण तैयार होगा

  • यह कदम आत्मनिर्भर भारत के विज़न को आगे बढ़ाएगा

    Labour Codes

    पुराने कानून क्यों बदले गए?

    भारत में अधिकांश श्रम कानून 1930 से 1950 के बीच बने थे, जब देश की आर्थिक स्थिति और काम करने के तरीके आज से बिल्कुल अलग थे।

    जबकि दुनिया के कई बड़े देशों ने अपने श्रम कानूनों को समय के साथ अपडेट और एकीकृत कर लिया, भारत अब तक इन 29 पुराने, जटिल और आपस में बिखरे कानूनों के आधार पर काम कर रहा था।

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