गुरुग्राम, हरियाणा: देश की राजधानी से सटे गुरुग्राम के Badshahpur थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद और विचलित करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पढ़ाई के लिए आई Tripura की एक Student के साथ उसके ही परिचित युवक द्वारा अमानवीय व्यवहार और गंभीर शारीरिक उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी Shivam को गिरफ्तार कर लिया है।
ऑनलाइन दोस्ती और भरोसे का कत्ल
सरकारी सूत्रों और Police FIR से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता गुरुग्राम में B.Sc Biotech की द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उसकी मुलाकात सितंबर 2025 में दिल्ली के नरेला निवासी Shivam (19 वर्ष) से एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से हुई थी। विश्वास बढ़ने के बाद दोनों Live-in Relationship में रहने लगे थे। आरोप है कि जनवरी 2026 से ही आरोपी ने छोटी-छोटी बातों पर शक करना और मारपीट करना शुरू कर दिया था।
तीन दिनों तक बंधक बनाकर दी गई यातनाएं
घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने छात्रा को सेक्टर 69 स्थित एक PG (Paying Guest) में करीब तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ बर्बरता की सभी हदें पार कर दीं:
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Assault: आरोपी ने स्टील की बोतल और मुक्कों से पीड़िता पर कई वार किए, जिससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।
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Brutality: आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के Private Part पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई।
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Evidence Tampering: पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने पीड़िता की नग्न अवस्था में वीडियो रिकॉर्डिंग की ताकि वह पुलिस को शिकायत न कर सके।
पुलिस रेस्क्यू और मेडिकल अपडेट
पीड़िता ने 18 फरवरी 2026 को किसी तरह अपनी मां को फोन कर मदद मांगी। मां ने तुरंत हरियाणा पुलिस की Dial 112 सेवा को सूचित किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर पीड़िता को रेस्क्यू किया और पहले सेक्टर 10 के अस्पताल में भर्ती कराया।
हालात की गंभीरता और विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता को देखते हुए, छात्रा को दिल्ली के Safdarjung Hospital रेफर किया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, पीड़िता का इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
कानूनी कार्रवाई और धाराएं
Haryana Police ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आरोपी Shivam के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पर BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) की निम्नलिखित धाराओं के तहत केस दर्ज है:
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Section 118(1) & 118(2): गंभीर चोट पहुँचाना।
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Section 127(2): गलत तरीके से बंधक बनाना।
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Section 69: शादी का झांसा देकर यौन शोषण।
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Section 351(2): आपराधिक धमकी देना।
इस घटना के बाद पीड़िता की मां ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। स्थानीय प्रशासन ने छात्रों को Social Media और Dating Apps के इस्तेमाल के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। पुलिस विभाग का कहना है कि वे इस मामले में स्पीडी ट्रायल (Speedy Trial) सुनिश्चित करेंगे ताकि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।