बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : बिना वोटर कार्ड के भी कैसे करें मतदान, जानें पूरी जानकारी

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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग कल यानी 6 नवंबर को होने वाली है। चुनाव आयोग ने इस बार मतदाताओं को वोटिंग के दौरान सहूलियत देने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें से एक बड़ा सवाल यह है कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड (EPIC) नहीं है तो क्या आप मतदान कर सकते हैं? चुनाव आयोग ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं भी है, तो भी आप वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के जरिए वोट दे सकते हैं। इसके लिए कुछ दस्तावेजों को मान्यता दी गई है, जिन्हें आप अपने पोलिंग बूथ पर दिखाकर वोट डाल सकते हैं।

वोटर आईडी के बिना वोट डालने के लिए मान्य दस्तावेज

चुनाव आयोग ने ऐसी 12 पहचान प्रमाण पत्रों की लिस्ट जारी की है जिनके जरिए आप वोट डाल सकते हैं।अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप इनमें से किसी एक वैध दस्तावेज के माध्यम से अपनी पहचान साबित कर सकते हैं।

इस सुविधा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे, चाहे उसके पास वोटर आईडी कार्ड हो या न हो। चुनाव आयोग की इस पहल से मतदाता बिना किसी कठिनाई के अपने मतदान का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम का प्रमाण जरूरी

वोट डालने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका नाम निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं। यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो भी अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आप वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के साथ मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आप मतदान से पहले ECI की वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर या हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके अपने नाम का सत्यापन कर सकते हैं।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, यह सुनिश्चित करना कि आपका नाम मतदाता सूची में है, आपके वोटिंग अनुभव को सुगम बनाता है। यदि आपको सूची में नाम नहीं मिलता, तो आप आवश्यक सुधार करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

चुनाव आयोग ने की शत-प्रतिशत मतदान की अपील

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शत-प्रतिशत मतदान के लिए सभी नागरिकों से अपील की है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश ने मतदाताओं से आग्रह करते हुए कहा कि “लोकतंत्र में मतदान सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और यह हर नागरिक का अधिकार है। यदि किसी मतदाता को वोटर कार्ड नहीं मिला है, तो वे वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के साथ मतदान कर सकते हैं।” इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं खोज पा रहे हैं, वे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस बार का चुनाव आयोग का फोकस उन नागरिकों को बिना किसी परेशानी के मतदान के अधिकार का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना है जो पहले से इस प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत महसूस कर रहे थे। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, या जो मतदाता सूची में अपनी जानकारी नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को रहेगी सुविधा

चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। मतदाताओं को वोट डालने के लिए अब केवल वोटर कार्ड की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर किसी व्यक्ति के पास वोटर कार्ड नहीं है, तो वह वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए वोट डाल सकता है। यह कदम चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया है, ताकि कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रहे।

इससे पहले भी कई बार यह देखा गया है कि कुछ मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता था, जिससे वे मतदान से वंचित रह जाते थे। अब चुनाव आयोग ने इस स्थिति में सुधार किया है और मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए अन्य दस्तावेजों का विकल्प दिया है।

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